प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना | pradhan mantri garib kalyan anna yojana | PMGKAY | pm garib kalyan anna yojana scheme | pm garib kalyan anna yojana eligibility | PM Yojana | ViksitbharatYojan.in
- BRANDED BRAIN

- Mar 26, 2024
- 3 min read
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना | PMGKAY क्या है?
PMGKAY को सर्वप्रथम वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान पेश किया गया था और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है. यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है.

PMGKAY एवं NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013) का एकीकरण
जनवरी 2023 में PMGKAY को NFSA के साथ एकीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप AAY एवं PHH परिवारों के लिये सभी राशन निशुल्क उपलब्ध कराए गए।
इस एकीकरण ने PMGKAY के निशुल्क राशन कारक को NFSA में शामिल कर कोविड-19 महामारी के दौरान पेश किये गए अतिरिक्त प्रावधानों को समाप्त कर दिया।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पी. एच. एच.) लाभार्थियों) को उनकी पात्रता के अनुसार (अर्थात् प्रति माह प्रति एएवाई परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार के मामले में प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न) दिनांक 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, NFSA 2013 क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, (NFSA) 2013 खाद्य सुरक्षा की पहुँच के लिये कल्याण से अधिकार आधारित दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है।
यह अधिनियम कानूनी तौर पर ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है।
इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत अत्यधिक सब्सिडी/सहायिकी वाले खाद्यान्न के आबंटन के लिये लगभग दो तिहाई आबादी को कवर किया जायेगा।
इसमें राशन कार्ड धारकों की दो श्रेणियाँ शामिल हैं: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) एवं प्राथमिकता वाले परिवार (PHH)।
महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में, इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से घर की 18 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की महिला को परिवार का मुखिया होना अनिवार्य है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का फायदा क्या है ?
इस कार्यक्रम के तहत AAY के लाभार्थी परिवारों को प्रत्येक माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान है, चाहे परिवार के सदस्यों की संख्या कुछ भी हो।
प्राथमिकता वाले परिवारों (PHH) को परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर खाद्यान्न मिलता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Yojana) के लिए पात्रता
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की सामाजिक आर्थिक स्थिति गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए।
आवेदक की पात्रता के लिए आय सीमा निर्धारित की जाती है। यह आय सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह आय सीमा राज्य से राज्य में थोड़ा भिन्न हो सकती है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार का किसी भी सरकारी योजना का सदस्य होना आवश्यक हो सकता है।
योजना के लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत खाद्यान्न कार्ड प्राप्त होना चाहिए। NFSA के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कार्ड जारी किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए आवेदन कैसे करे
अगर आप PM गरीब कल्याण योजना के लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि इसके लिए कोई ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। आप सीधे अपने राशन कार्ड के साथ राशन दुकान पर जा सकते हैं और सरकार द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
पासपोर्ट साइज़ फोटो
मोबाइल नंबर
राशन कार्ड
पैन कार्ड



Comments